मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला आने के बाद भावुक हुईं उमा भारती, बोलीं – साध्वी प्रज्ञा को प्रताड़ित किया गया, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए

Malegaon Blast Case: महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे बम से विस्फोट हुआ था. इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक घायल हुए थे.
Sadhvi Pragya

साध्वी प्रज्ञा को बरी किये जाने पर उमा भारती ने दी बधाई

Malegaon Blast Case: मालेगांव बम ब्लास्ट केस में आरोपी पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा को NIA स्पेशल कोर्ट ने हादसे के 17 साल बाद केस से बरी कर दिया है. मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय समेत अन्य 4 आरोपियों को बरी किया गया है. ब्लास्ट में साध्वी पर धमाके में ​इस्तेमाल बाइक और आदमी जुटाने का आरोप था. वहीं कर्नल पुरोहित पर विस्फोटक पदार्थ RDX लाने और सुधाकर चतुर्वेदी पर उनके घर में बम बनाने के आरोप लगाए गए थे. साध्वी के बरी होने पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी है.

उमा भारती का रिएक्शन आया सामने

उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा के बरी किये जाने पर न्यायालय का आभार व्यक्त जताया है. उन्होंने साध्वी को बधाई देते हुए लिखा, ‘भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा आज निर्दोष साबित हुईं. प्रज्ञा जी को बधाई एवं माननीय न्यायालय का अभिनंदन’.

उमा भारती हुईं भावुक

साध्वी प्रज्ञा के बरी होने के बाद मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भावुक हो गईं. विस्तार न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नासिक की जेल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मुलाकात की थी. इसके बाद मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे, क्योंकि जेल में साध्वी को बहुत प्रताड़ित किया गया. कई नाम दिए गए मगर किसी का भी नाम साध्वी ने नहीं लिया, केवल प्रताड़ित होती रही .

उन्होंने कहा कि यह आंसू खुशी के भी हैं और दुख के भी क्योंकि जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया. कांग्रेस ने उसे भगवा आतंक का नाम दिया था. अब कांग्रेस के नेताओं को जनता से माफी मांगनी चाहिए.

क्या है मालेगांव केस?

महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे बम से विस्फोट हुआ था. इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक घायल हुए थे. यह विस्फोट रमजान के पवित्र महीने के दौरान हुआ, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया. शुरुआत में जांच महाराष्ट्र ATS (एंटी टेररिज्म स्क्वॉड) ने की थी, जिसने हिंदू चरमपंथी संगठनों पर शक जताया. जिसके बाद मामला वर्ष 2011 में केस NIA (नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी) को सौंपा गया.

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7 आरोपियों को बरी किया गया

मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी रही साध्वी और अन्य 6 लोगों को मुंबई स्‍पेशल कोर्ट ने केस से बरी किया है. ब्लास्ट केस में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, स्वामी अमृतानंद को मुख्य आरोपी माना गया था.

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