Maharashtra: 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में महाराष्‍ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Maharashtra: मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के 21 जुलाई के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
Mumbai Local Train Blast

मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट

Maharashtra: 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के 21 जुलाई के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. अब इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले को ‘चौंकाने वाला’ करार देते हुए कहा कि सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी.

महाराष्ट्र ATS की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसे चीफ जस्टिस बी. आर. गवई ने स्वीकार करते हुए 24 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. हाई कोर्ट ने अपने 671 पन्नों के फैसले में कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा और जांच में गंभीर खामियां थीं, जैसे जबरन कबूलनामे और अविश्वसनीय गवाह.

11 जुलाई 2006 को हुए इन धमाकों में 189 लोग मारे गए थे और 824 घायल हुए थे. 2015 में निचली अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें 5 को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा दी गई थी.

संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. आज भी यह सत्र हंगामेदार द्खने को मिल रहा है. विपक्ष ने पहले ही दिन की तरह आज भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की. हंगामे को देखते हुए पहले लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

इधर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है. उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा- ‘जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है. मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं.’

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