PM मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना आयोग के आदेश को किया खारिज

CIC पैनल के आदेश को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा.
PM Modi's degree will not be made public.

PM मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी.

PM Modi Degree: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग(CIC) के आदेश को खारिज कर दिया है. एक RTI एक्टिविस्ट की याचिका पर CIC के पैनल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी(Delhi University) को 1978 में बीए पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया था. प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी साल बीए पास किया था.

‘निजता का अधिकार, जानने के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण’

CIC पैनल के आदेश को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. वहीं हाई कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘निजता का अधिकार, जानने के अधिकार से ज्यादा अहम है. कोर्ट में डिग्री दिखाने में कोई समस्या नहीं है लेकिन किसी बाहरी आदमी को नहीं दिखाया जा सकता है.’

छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी ‘फिड्युशियरी कैपेसिटी’

दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि केवल जिज्ञासा के लिए RTI के तहत किसी की निजी जानकारी मांगना नैतिक रूप से सही नहीं है. इसके अलावा छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी फिड्युशियरी कैपेसिटी है, यानी भरोसे में रखी गई गोपनीय जानकारी के अंतर्गत आती है. इस तरह किसी अजनबी को डिग्री नहीं दिखाई जा सकती है.

वहीं RTI आवेदक के वकील संजय हेगड़े ने अदाल में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम व्यापक जनहित में प्रधानमंत्री के शैक्षणिक रिकॉर्ड के खुलासे की अनुमति देता है. वैसे भी जो जानकारी मांगी गई है, वो विश्वविद्यालय अपने नोटिस बोर्ड और अपनी वेबसाइट पर कई बार शो करता है.

विपक्षी दल कई बार डिग्री को लेकर उठा चुके हैं सवाल

आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दल अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल उठा चुके हैं. विपक्षी दलों ने कई बार प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने की मांग की है. पीएम मोदी की डिग्री को लेकर अक्सर सियासी बयानबाजी सुनाई देती है.

फिलहाल तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपील को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने CIC के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें डिग्री सार्वजनिक करने की बात कही गई थी.

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