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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत! अब मानहानि केस में नहीं होगा ट्रायल, क्या है पूरा मामला?

Rahul Gandhi

राहुल गांधी (File Photo)

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है. हालांकि कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब मांगा है. पूरा मामला साल 2018 का है, जब राफेल विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी ने कई टिप्पणियां की थी.

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्रीमल ने आरोप लगाया था कि राहुल की टिप्पणियों की वजह से पार्टी और सदस्यों की छवि खराब करने की कोशिश की गई है.

राहुल की तरफ से साफ कहा गया था कि मैंने अपने बयान में किसी भी नेता या पार्टी का नाम नहीं लिया था. पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा था. हालांकि वहां से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था. इसी मामले में अब कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

राहुल ने क्या दिया था बयान?

साल 2018 के समय राफेल फाइटर विमान का सौदा हुआ था. उसी दौरान राहुल गांधी ने इस डील को लेकर कई आरोप लगाए थे. इसके साथ ही यह भी कहा था कि इस डील में कई गड़बड़ियां हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया. राहुल गांधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ‘कमांडर-इन-थीफ’ और ‘चोरों के सरदार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था.

इस मामले में फिलहाल निचली अदालत में ट्रायल चल रहा है. अब जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. तो अगले आदेश तक निचली अदालत के ट्रायल पर रोक रहेगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही नोट‍िस जारी कर द‍िया है. लेकिन, इस नोट‍िस के बाद यह तय नहीं हुआ कि राहुल गांधी की टिप्पणी मानहानि के दायरे में आती है या नहीं.यह आदेश अंतरिम राहत के तौर पर आया है.

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