जगदीप धनखड़ से पहले भारत के दो उपराष्ट्रपतियों के इस्तीफे का किस्सा, जब 21 दिन खाली रही थी कुर्सी

Vice President Resign: भारत के इतिहास में धनखड़ से पहले केवल दो उपराष्ट्रपतियों ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया था.
Jagdeep Dhankhar

स्वास्थ्य कारणों के चलते उपराष्ट्रपति ने पद से दिया इस्तीफा

Vice President Resign: जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया अपने इस्तीफे में, धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा- ‘स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं.

धनखड़ से पहले दो उपराष्ट्रपतियों के ऐतिहासिक इस्तीफे

धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, और उनका यह कदम संसद के मानसून सत्र के बीच अप्रत्याशित रहा. उनके इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े किए हैं. मगर भारत के इतिहास में धनखड़ से पहले केवल दो उपराष्ट्रपतियों ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया था.

वराहगिरी वेंकट गिरी (वीवी गिरी): 1967 से 1969 तक उपराष्ट्रपति रहे वीवी गिरी ने मई 1969 में इस्तीफा दे दिया था. इसका कारण था तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया. गिरी ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया और जीत हासिल की, जिसके चलते वे उपराष्ट्रपति पद से हटे. वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया.

भैरो सिंह शेखावत: ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में हारने के बाद 21 जुलाई 2007 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया. शेखावत के इस्तीफे के बाद, उपराष्ट्रपति की कुर्सी 21 दिनों तक खाली रही थी. इसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी को इस पद के लिए चुना गया था.

धनखड़, गिरी, और भैरो सिंह शेखावत के अलावा, कुछ अन्य उपराष्ट्रपतियों ने भी अलग-अलग कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया, जिनमें से कुछ कारण बेहद रोचक रहे.

उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे, मृत्यु, या अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है.

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राज्यसभा सभापति की जिम्मेदारी: उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर राज्यसभा के उपसभापति अस्थायी रूप से सभापति की जिम्मेदारी संभालते हैं. यदि उपसभापति भी अनुपस्थित हों, तो राज्यसभा के सदस्य किसी वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुन सकते हैं.

चुनाव प्रक्रिया: उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों (मनोनीत सदस्यों सहित) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है. उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए.

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