Rahul Gandhi Court Controversy: सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर पाबंदियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई है. जिसमें कोर्ट ने 12 अक्टूबर को राहुल गांधी के आचरण पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्हें इस पर स्पष्टीकरण देना होगा. राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे. SC ने कहा है कि राहुल गांधी को खुद के आचरण को लेकर सफाई देनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और अन्य को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के अन्य नेताओं की याचिका पर दिया गया है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) और कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और अन्य की याचिका पर ECI, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से जवाब मांगा है.
Supreme Court issues notice to Election Commission of India (ECI) and others on plea filed by Opposition leaders led by Lok Sabha Leader of the Opposition Rahul Gandhi and the INDIA bloc, challenging the poll panel’s Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls and alleged voter deletions. Supreme Court seeks response from ECI, CEC Gyanesh Kumar, Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi on Gandhi and others’ plea.
— ANI (@ANI) October 15, 2026
CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश
विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामलों में, कई वकीलों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी घटनाओं के सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखें और उन्हें अदालत में पेश करें. सीजेआई ने कहा कि हम कोई अलग-थलग दुनिया में नहीं बैठे हैं. हमें पता है कि वे (विपक्ष) बाहर क्या बयान देते हैं और अदालत में क्या कहते हैं. हमें सब कुछ पता है.
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न्यायपालिका को कोई धमका नहीं सकता: CJI
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से महिला पत्रकारों पर किए गए हमले के आरोपों की सुनवाई और जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा. CJI सूर्यकांत ने राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट मार्च का जिक्र करते हुए कहा, “न्यायपालिका को कोई धमका नहीं सकता.”
