मणिपुर समेत 3 राज्यों में बढ़ाया गया AFSPA, हिंसा के चलते गृह मंत्रालय ने लिया फैसला
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AFSPA: मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA (सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम) की समय सीमा 6 महीनों के लिए बढ़ा दी गई है. गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि मणिपुर में हिंसा जारी रहने के कारण यह फैसला लिया गया है. इसके पहले हिंसा के कारण सितंबर 2024 में मणिपुर के 6 जिलों में AFSPA लागू की गई थी. जिसकी सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली थी.
इन इलाकों में AFSPA की सीमा बढ़ाई गई
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन जिले अशांत हैं. साथ ही कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुनहेबोटो जिलों के कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों में भी AFSPA लागू रहेगी.
बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार
किसी भी क्षेत्र में AFSPA लागू होते ही सेना को विशेष अधिकार मिल जाते हैं. सुरक्षाबल किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं. AFSPA को अशांत और हिंसा वाले इलाकों में लागू किया जाता है. केंद्र सरकार को जिस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर परेशानी महसूस होती है वहां पर उसे AFSPA लागू करने का अधिकार है.
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मणिपुर में 2023 से हिंसा जारी है
मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है. इसमें अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. जबकि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं. इम्फाल घाटी के मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों के कुकी-जो समुदायों के बीच हिंसा जारी है. जिसके कारण हालात इतने खराब हुए कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में यहां पर AFSPA लगाना पड़ गया.