10 साल की कैद, एक करोड़ तक जुर्माना… NEET-NET विवाद के बीच एंटी पेपर लीक कानून देश में लागू

इस साल फरवरी में संसद से यह कानून पारित हुआ था, जो 21 जून 2024 से प्रभाव में आ गया है.

एंटी पेपर लीक कानून देश में लागू

Anti Paper Leak Law: देशभर में नीट और यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है. छात्रों ने धांधली सामने आने के बाद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. इस बीच देश में पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है.

बता दें कि पेपर लीक कानून इसी साल फरवरी में संसद से पारित हुआ था. सरकार ने शुक्रवार देर रात को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. तकनीकी भाषा में बोलें तो लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 2024 के प्रावधान अब देश में लागू हो चुके हैं.

पेपर लीक कानून इसी साल फरवरी में संसद से पारित हुआ था, अब उसकी अधिसूचना जारी कर अमलीजामा पहना दिया गया है. अधिसूचना में कहा गया है, ”लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा एक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 21 जून, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे.”

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दोषियों को मिलेगी कठोर सजा

बता दें कि इस कानून में दोषियों के लिए अधिकतम दस साल कारावास की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि, यह कानून परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को दंडात्मक प्रावधानों से बचाता है. अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी. वहीं, पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सदस्यों को कानून की मार झेलनी पड़ेगी.

कानून में कौन-कौन सी परीक्षा शामिल?

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम में हर बड़ी और अहम परीक्षा शामिल की गई है. इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं हैं. ऐसे में अब इन परीक्षाओं में अगर किसी भी प्रकार की धांधली की जाएगी तो सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी.

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