‘गोली सिर में कैसे लगी’, बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे HC की सख्त टिप्पणी, पुलिस की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल
Badlapur Police Encounter: महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर मामले की सुनावई आज बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई. इस दौरान कोर्ट ने पुलिस से कई तीखे सवाल पूछे हैं. मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सवाल किया कि आरोपी के सिर में गोली कैसे लगी, जबकि पुलिस को इसकी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि एनकाउंटर के दौरान गोली कहां चलानी है. हाई कोर्ट ने आगे कहा कि उन्हें (पुलिस) हाथ या पैर में गोली चलानी चाहिए थी.
मामले की सुनावाई करते हुए हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि पीछे चार पुलिसवाले थे, फिर कैसे संभव है कि वे एक कमजोर आदमी को काबू न कर पाएं, वह भी गाड़ी के पिछले हिस्से में. आरोपी के आगे दो पुलिसवाले और बगल में दो पुलिसवाले थे.’
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अगली तारीख पर पेश करने होंगे सबूत
जस्टिस चव्हाण ने सुनवाई के दौरान कहा,’पिस्टल पर फिंगर प्रिंट होने चाहिए और हैंड वॉश होना चाहिए. क्या यह हो गया? अगली तारीख पर सब कुछ पेश कीजिए. आपके मुताबिक उसने 3 फायर किए लेकिन सिर्फ 1 ही लगा. बाकी 2 कहां हैं? क्या यह पुलिसकर्मी पर सीधा फायर था या रिकोशे फायरिंग?’
सुनवाई के दौरान जस्टिस चव्हाण ने कहा इस पर यकीन करना मुश्किल है. इसके लिए ताकत की जरूरत होती है. पहली नजर में ही इसमें गड़बड़ी दिख रही है. एक आम आदमी पिस्तौल से गोली नहीं चला सकता, क्योंकि इसके लिए ताकत की जरूरत होती है. एक कमजोर आदमी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रिवॉल्वर चलाना आसान नहीं है.’
क्या है पूरा मामला?
बदलापुर पुलिस ने अक्षय शिंदे को दो स्कूली बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस घटना के सामने आने के बाद स्कूली बच्चों के अभिभावक और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं. विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में तोड़फोड़ की और ‘रेल रोको’ के दौरान स्थानीय रेलवे स्टेशन पर पथराव भी किया.
बताया जा रहा है की आरोपी अक्षय की दो शादियां हो चुकी थी. पहली पत्नी ने उसे छोड़ दिया था. पहली पत्नी के छोड़ने के 4 महीने बाद ही उसने दूसरी शादी कर ली थी. हालांकि, उसकी आदतों की वजह से उसकी दूसरी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया. 16 अगस्त को स्कूल के बाथरूम में दो बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला उजागर होने के बाद उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था.