New Tax Regime: बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
निर्मला सीतारमण
New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की. वहीं टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा. साथ ही निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगने का ऐलान किया.
New Tax Regime में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये रखा गया है.
टैक्स स्लैब
4 लाख रुपये तक: 0% टैक्स लगेगा.
4 लाख से 8 लाख रुपये तक: 5% टैक्स लगेगा.
8 लाख से 12 लाख रुपये तक: 10% टैक्स लगेगा.
12-16 की आय पर 15% टैक्स लगेगा.
16-20 लाख की आय पर 20% टैक्स लगेगा.
20-25 लाख की आय पर 25% टैक्स लगेगा.
25 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स
वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय के अलावा सामान्य आय वाले 12 लाख रुपये तक के करदाताओं को स्लैब दर में कमी के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर छूट इस तरह से प्रदान की जा रही है कि उन्हें कोई कर नहीं देना होगा.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर रिटर्न की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा. टीडीएस की प्रक्रिया को भी आसान किया जाएगा. टीडीएस और टीसीएस में कमी की जाएगी. टीसीएस की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि नया आयकर विधयेक न्याय की भावना को बढ़ाएगा. साथ ही टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है.
निर्मला सीतारमण ने कहा, “जुलाई 2024 के बजट में, विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, मैं टीसीएस प्रावधानों से भी यही प्रस्ताव करती हूं.”