CAA Implemented: इन कागजों को दिखाकर शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता, जानिए कितनी देगी होगी फीस

CAA Implemented: मंगलवार को गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकता के आवेदन करने वाले शरणार्थियों के एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया.
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इन कागजों को दिखाकर शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता

CAA Implemented: सोमवार, 11 मार्च की देर शाम CAA का नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसके साथ ही देश में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू हो गया. इसके कानून में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है. इसके बाद मंगलवार को बिना देरी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले शरणार्थियों के एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया.

मोबाइल ऐप भी जल्द होगा लॉन्च

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि CAA-2019 के तहत पात्र लोग https://indiancitizenshiponline.nic.in/ पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. वहीं मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन की सुविधा के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप CAA-2019 भी लॉन्च किया जाएगा. ऐसे में क्या है नागरिकता के आवेदन का प्रॉसेस, आईए जानते हैं. भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को 50 रुपये की फीस ऑनलाइन जमा करानी होगी.

आवेदन की प्रक्रिया

  • भारत की नागरिकता के आवेदन के लिए https://indiancitizenshiponline.nic.in/ वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. इस वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन की स्थिति की भी जानकारी ले सकते हैं. आवेदन का परिणाम ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा.
  • इसके बाद अपने इलाके के जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी जमा करनी होगी. यदि भारत के बाहर से किसी ने आवेदन किया है, तो उसे आवेदन की एक प्रति भारत के महावाणिज्य दूतावास(Consular General of India)में जमा करानी होगी.
  • जिलाधिकारी के कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद, जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट के साथ 60 दिनों के अंदर फॉर्म को राज्य सरकार को भेजेंगे. इसके बाद, राज्य सरकार उस रिपोर्ट को 30 दिन के अंदर केंद्र सरकार को भेजेगी. केंद्र ही भारतीय नागरिकता देने पर अंतिम निर्णय देगी.

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के अनुसार सभी शरणार्थियों को सबसे पहले खुद को तीन देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से किसी का निवासी साबित करना होगा. इसके लिए शरणार्थी को उस देश का पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, उस देश की सरकार की तरफ से जारी किया गया किसी भी तरह का प्रमाण पत्र या लाइसेंस, जमीन के दस्तावेज जैसे कुछ भी ऐसे कागज दिखाने पड़ेंगे, जिससे यह साबित किया जा सके कि वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगनिस्तान का प्रताड़ित गैर मुस्लिम शरणार्थी है.

वीजा और इमीग्रेशन भी दिखाना आवश्यक

वहीं इस दौरान नागरिकता का आवेदन करने वालों आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 से पहले देश में प्रवेश का अपना वीजा और इमीग्रेशन दिखाना पड़ेगा. इसके साथ ही विदेशी क्षेत्रीय की ओर से जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट दिखा कर आवेदन किया चजा सकता है. इसके साथ ही भारत में पंजीकरण अधिकारी (FRRO) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO)की ओर से जारी किए जाने वाले कागज भी प्रमाण के रूप में जमा किया जा सकता है.

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भारत सरकार की ओर से जारी दस्तावेज

इसके साथ ही जगगणना के समय दी जाने वाली पर्ची भी प्रमाण के तौर पर मानी जाएगी. आवेदक भारत सरकार के की ओर से आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कोर्ट से जारी किया गया कोई कागज, जमीन के दस्तावेज, पैन कार्ड, बैंक और पोस्ट ऑफिस के दस्तावेज, बिजली और पानी का बिल, स्कूल और कॉलेज के दस्तावेज और विवाह प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेजों को दिखाकर नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है.

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