Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत, ED के समन मामले में मिली जमानत
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 हजार रुपए के बॉन्ड पर केजरीवाल को जमानत दे दी है. बता दें कि मामले में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. कोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल सेशन कोर्ट पहुंचे थे. हालांकि, उन्हें राहत नहीं मिली. सेशन जज राकेश सयाल ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर ACMM की कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से किया इनकार कर दिया था.
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बता दें कि दिल्ली शराब नीति 2021-2022 के निर्माण व कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में पूछताछ के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को आठ बार समन जारी किया था, लेकिन दिल्ली के सीएम कभी हाजिर नहीं हुए. जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी. कोर्ट ने मामले में 16 मार्च को केजरीवाल को पेश होने का निर्देश दिया था. जिसे केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि सेशन जज राकेश सयाल ने ईडी की शिकायत पर ACMM की कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से किया इनकार कर दिया था.
#WATCH | Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal leaves from his residence.
He is likely to appear before the Rouse Avenue Court in connection with the Delhi Excise Policy case. pic.twitter.com/l6MkC6qt4F
— ANI (@ANI) March 16, 2024
ED ने कब-कब भेजा केजरीवाल को समन?
ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 17 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी और 27 फरवरी को समन भेजे थे. मगर वो एक बार भी केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. केजरीवाल ने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया था.
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केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है ED
जानकारी के मुताबिक, ईडी दिल्ली शराब नीति के निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों व रिश्वतखोरी के आरोपों पर सीएम केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है. बता दें कि इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह जेल में हैं.