दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, मस्जिदों पर अब नहीं बज सकेगा लाउडस्पीकर, मंदिरों के लिए भी बने नियम

Delhi Loudspeaker: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाउडस्पीकर को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. सरकार के इन निर्देशों में कहा गया है कि मंदिर, मस्जिद या किसी सार्वजनिक स्थान पर अधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएगें.
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लाउडस्पीकर को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसलाृ

Delhi Loudspeaker: उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अब दिल्ली सरकार भी तेज आवाजों को लेकर एक्शन में आ गई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाउडस्पीकर को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. सरकार के इन निर्देशों में कहा गया है कि मंदिर, मस्जिद या किसी सार्वजनिक स्थान पर अधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएगें. दिल्ली सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर कुछ मानक भी निर्धारित किए हैं.

पुलिस की अनुमति पर लगेगा लाउडस्पीकर

रेखा गुप्ता सरकार ने कहा है कि यदि आपको किसी भी जगह लाउडस्पीकर लगाने है तो आपको पहले पुलिस की अनुमति लेनी पड़ेगी. सरकार का कहना है कि धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए. जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर बजने वाले लाउडस्पीकर की ध्वनि 10db से अधिक नहीं होनी चाहिए.

इसके साथ ही घरों में बजने वाले साउंड की आवाज 5db से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले लोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75db वहीं रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक 70db आवाज में साउंड बजा सकते हैं. वहीं, रेजिडेंशियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55db आवाज और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45db आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के पैमाना निर्धारित किया गया है.

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नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके उपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. इधर, दिल्ली पुलिस की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि टेंट, जेनरेटर और लाउडस्पीकर देने वाले इस बात का विशेष ध्यान दें कि वो स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना लोगों को लॉउडस्पीकर न दें. उन्होंने कहा कि इससे पहले जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी आपूर्तिकर्ता इन नियमों का उल्लंघन न करें. यदि कोई ऐसा करता है तो उसे 10 हजार से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना देना पद सकता है.

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