Delhi Liquor Scam Case: जेल से बाहर आने पर किन बातों का AAP सांसद संजय सिंह को रखना होगा ध्यान? जानें क्या है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर
Delhi Liquor Scam Case: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है. हालांकि न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों की मानें तो अभी तक जमानत की शर्तों के साथ कोर्ट में आदेश तैयार किया गया है, जो जेल पहुंचने पर सांसद को जमानत दे दी जाएगी. मंगलवार को ईडी द्वारा उनकी जमानत का विरोध नहीं किए जाने पर अदालत ने AAP सांसद को बेल दे दी थी.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सांसद को कुछ शर्तों के तहत जमानत दी है. अदालत ने अपने आदेश से उस बयान का हटा दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि वह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे.
केस में अपनी भूमिका पर नहीं देंगे बयान
हालांकि संजय सिंह बाहर आने के बाद शराब घोटाले से जुड़े बयान नहीं देंगे. उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा है कि मौजूदा वक्त में इस मामले में अपनी भूमिका को लेकर कोई बयान नहीं देंगे. ईडी द्वारा शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह की हिरासत की मांग की थी तब कोर्ट में उन्हें ‘मुख्य साजिशकर्ता’ करार दिया था.
गौरतलब है कि संजय सिंह शराब घोटाले में आरोपी नहीं हैं, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. ईडी द्वारा संजय सिंह को शराब घोटाले से हुई ‘आय को वैध’ बनाने का आरोपी बनाया है. यानी देखा जाए तो सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह संजय सिंह पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. PMLA की धारा 3 के तहत ‘अपराध की आय’ को छिपाना भी अपराध माना गया है.
ईडी ने भी अपने आवेदन में कहा था कि संजय सिंह घोटाले से हुई ‘अपराध की आय’ को ठिकाने लगाने में शामिल रहे हैं. उनको शराब कारोबारियों से अवैध धन और रिश्वत इकट्ठा करने में रोल रहा है. रिमांड आवेदन में ईडी का दावा था कि संजय सिंह के कहने पर कारोबारियों ने कई रेस्तरां मालिकों से बात की थी.