Delhi-NCR Pollution: ’गंभीर’ AQI से निपटने के लिए दिल्ली में इन वाहनों पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा 20,000 का जुर्माना
Delhi-NCR Pollution: शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-III) के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल की चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है. GRAP-3 लागू होने के बाद प्रदेश में कई तरह के प्रतिबंध लग गए हैं. इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर लोगों को बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर चुकाना पड़ेगा.
दिल्ली NCR में शनिवार सुबह AQI 400 के पार दर्ज किया गया है. दिल्ली के आनंद विहार, नेहरू नगर, अशोक विहार, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी सहित 19 क्षेत्रों में AQI 400 के पार है.
Delhi pollution continues to raise health concerns as smog worsens and air quality remains in ‘severe’ zone
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— ANI Digital (@ani_digital) November 16, 2024
प्रतिबंधों का नजर अंदाज करने वाले उल्लंघनकर्ताओं को जुर्माने के रूप में 20,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे. सरकार ने कहा है कि वे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत अभियोजन का सामना करने के लिए उत्तरदायी हैं. आदेश में यह भी कहा गया है, ‘आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (MGV) दिल्ली में नहीं चलेंगे.’
ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा एनसीआर राज्यों से अंतर-राज्यीय बसों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बसों या टेम्पो यात्रियों को छोड़कर जिनके पास अखिल भारतीय पर्यटक परमिट है उनको एंट्री दी जाएगी.
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दिल्ली-NCR में शुक्रवार सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू किया गया. AQI के खराब होने और ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए योजना लागू की गई है. GRAP-3 के तहत, प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए गए हैं जैसे सड़कों की मशीनीकृत सफाई को तेज करना, धूल दमन के साथ दैनिक पानी का छिड़काव किया जाना.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए GRAP वायु गुणवत्ता को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है – ‘खराब’ (AQI 201-300); ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400); ‘गंभीर’ (AQI 401-450) और ‘गंभीर प्लस’ (AQI 450 से ऊपर).