Delhi News: जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल की मांग- ‘… तुरंत रिहा नहीं किया तो गलत परंपरा स्थापित हो जाएगी’

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हालांकि कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.
Arvind Kejriwal

सीएम अरविंद केजरीवाल (फोटो- सोशल मीडिया)

Delhi News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया. अब अदालत द्वारा तत्काल सुनवाई से इनकार करने के बाद मुख्यमंत्री को बड़ा झटका लगा है.

शीर्ष अदालत में अपनी याचिका के जरिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने मांग रखी है कि अगर उन्हें वर्तमान चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया गया तब विपक्षी नेताओं को चुनाव के वक्त गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित हो जाएगी. इसी तर्क के जरिए उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग अदालत में रखी थी. अपनी इस याचिका में उन्होंने कहा है कि यह याचिका आपातकालिन स्थिति में दायर की जा रही है, क्योंकि मौजूदा मुख्मयंत्री को चुनाव के बीच में ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया है.

अवैध रूप से गिरफ्तारी की

अदालत में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि यह गिरफ्तारी सह-आरोपियों की ओर से दिए गए बयानों को आधार बनाकर यह कार्रवाई की गई है, वह बाद में सरकारी गवाह भी बन गए हैं. देखा जाए तो ये सब सबूत और गवाह ईडी के पास बीते नौ महीने से हैं इसके बाद भी चुनाव बीच उनकी अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है.

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उन्होंने ईडी की इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए है कहा, ‘ईडी के जरिए चुनाव के बीच में राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर हमला किया गया है. उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया है. अगर चुनाव में हिस्सा नहीं लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया गया तो यह विपक्षी दलों के प्रमुखों की गिरफ्तारी की परंपरा बन जाएगी.’

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम की जमानत याचिका रद्द करते हुए कहा है कि गवाहों के बयानों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है. सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है.

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