Farmers Protest: दिल्ली पुलिस अलर्ट, किसानों के ऐलान के बाद धारा 144 लागू, इनके आने पर बैन
Farmers Protest: अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली मार्च का ऐलान कर दिया है. अब 13 फरवरी को किसान संगठन दिल्ली कूच करेंगे. लेकिन किसानों से इस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारी दुरुस्त करने की शुरू कर दी है. दिल्ली में किसी भी अनहोनी को टालने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है और ये 11 मार्च तक लागू रहेगी. दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन और मार्च होने की संभावना है.
दिल्ली में पुलिस ने 11 फरवरी से लेकर एक महीने तक यानी 11 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है. दिल्ली से लगी सीमाओं पर भीड़ को नहीं इक्कठा होने के लिए बोला गया है. इसके अलावा दिल्ली में प्रदर्शन के लिए वाले ट्रेक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक्स, कमर्शियल व्हीकल और घोड़े जैसी गाड़ियों को बैन कर कर दिया गया है.
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘पिछले 10 सालों में इन दोनों, किसान और जवान को बर्बाद कर दिया. किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे उनसे बात नहीं की. किसान तीन काले कानूनों के खिलाफ लड़े. उन्होंने (भाजपा) कानून को निलंबित किया लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं आया.’
ये पीएम मोदी की चाल
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘उन्होंने उस समय आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन तीन काले कानूनों को सस्पेंड किया लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहां है? ये प्रधानमंत्री मोदी की चाल है. जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और.’
वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए यूपी के ओर से आने वाले प्रदर्शनकारियों पर रोक लगा दी गई है. डिप्टी पुलिस कमिश्नर डॉ. जॉय टिर्की ने कहा है कि 13 फरवरी को कई किसानों संगठनों ने दिल्ली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. इस वजह से हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड और एमपी से आने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली पर बैन लगा दिया गया है.