दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, जानिए किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध? ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचा AQI

Delhi Pollution: Delhi-NCR का AQI स्तर बढ़ता जा रहा है. हालात यह है कि खराब से बहुत खराब पहुंचा AQI अब गंभीर और गंभीर+ श्रेणी में पहुंच चूका है. जिस कारण सरकार को Delhi-NCR में ग्रैप-3 (GRAP-3) लागू करना पड़ गया है.
Delhi-NCR Pollution

सरकार ने Delhi-NCR में GRAP-3 लागू कर पड़ दिया है.

Delhi Pollution: ‘जहरीली’ होती जा रही दिल्ली-NCR की हवा के कारण राष्ट्रीय राजधानी गैस चेंबर बनता जा रहा है. बढ़ती ठंड के साथ हवा काफी तेजी से प्रदूषित होती जा रही है. जिस कारण Delhi-NCR का AQI स्तर भी बढ़ता जा रहा है. हालात यह है कि खराब से बहुत खराब पहुंचा AQI अब गंभीर और गंभीर+ श्रेणी में पहुंच चूका है. जिस कारण सरकार को Delhi-NCR में ग्रैप-3 (GRAP-3) लागू करना पड़ गया है. GRAP-3 तहत Delhi-NCR में कई तरह की प्रतिबंध लागू हो गए हैं. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण ‘गंभीर स्तर’ पर पहुंच गया है.

 

शुक्रवार, 15 नवंबर से दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP 3 को लागू कर दिया गया है. GRAP के तीसरा चरण लागू होने के बाद कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं. इस प्रतिबंध के तहत सड़कों पर उड़ रहे धूल को शांत करने के लिए पानी की फुहारें छोड़े जाते हैं. वहीं डीजल से चलने वाली मालवाहक गाड़ियों पर भी सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाता है. जिसका असर बच्चों के स्कूलों पर भी पड़ेगा.

GRAP-3 क्या है?

GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान. यह दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तैयार किए गए उपायों का एक ग्रुप है. GRAP का चरण 3 तब एक्टिव होता है, जब AQI ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगाया जाता है.

स्कूलों पर बड़ा असर

दिल्ली-NCR में GRAP-3 के तहत प्रतिबंध लागू होने के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 5वीं तक के बच्चों की क्लास ऑनलाइन मोड पर चलेगी. बता दें कि प्रदूषण का स्तर अगर इससे ज्यादा खराब होता है तो GRAP-4 भी लागू किया जा सकता है. उस स्थिति में बच्चों और बुजुर्गों को जहां तक हो सके घर से न निकलने की सलाह दी जाती है.

इन गाड़ियों पर प्रतिबंध

GRAP-3 का असर माल ढोने वाली गाड़ियों पर पड़ेगा. जो ज्यादातर डीजल गाड़ियां होती हैं. आज से दिल्ली-NCR में डीजल से चलने वाले लाइट मोटर व्हीकल (LMV) या डीजल चलित 4 पहिया वाहनों के चलने पर रोक रहेगी. अंतरराज्यीय बसों (कुछ को छोड़कर) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
इसके साथ ही बीएस-III पेट्रोल वाहन भी नहीं चलाए जा सकेंगे. इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी वाहन और बीएस-6 वाहन आ चलेंगे. ऑल इंडिया परमिट वाले टूरिस्ट वाहनों की एंट्री पर बैन नहीं लगाया जाएगा.

दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-III और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV) को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसके अलावा माल ढोने वाली गाड़ियों में जरूरी सामानों को ले जाने वाली गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी.

सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा. दिल्ली मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी. ऑफिस ऑवर्स और वीकडेज में भी फेरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी.

कंस्ट्रक्शन पर रोक

GRAP-3 लगने के बाद अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर सख्ती बरती जाएगी. दिल्ली-NCR में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के कारण प्रदूषण कास्तर बढ़ता है. ऐसे कामों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसमें धूल निकलती हो.

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भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी धूल दबाने की कोशिश की जाएगी और पानी का छिड़काव किया जाएगा. लैंडफिल साइट्स पर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा. इस दौरान पूरे NCR में स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा. खनन संबंधित सभी काम बंद रहेंगे.

इसके अलावा पेंटिंग, वेल्डिंग और गैस कंटिंग के कामों पर भी प्रतिबंध रहता है. सड़कों की साफ-सफाई जैसे झाड़ू लगाने पर रोक, बिल्डिंग ढहाने के बाद निकलने वाले मलबे के परिवहन पर प्रतिबंध, छतों को सीलन से बचाने के लिए होने वाले वाटर प्रूफिंग वर्क पर प्रतिबंध, टाइल्स की कटिंग, ग्राइंडिंग और फिक्सिंग पर रोक, सीमेंटिंग, प्लास्टर और दूसरे कोटिंग वर्क्स पर रोक, सड़क निर्माण और रिपेयरिंग वर्क पर प्रतिबंध और ईंट की चिनाई के काम पर भी रोक रहेगी.

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