Gurugram: रॉन्ग साइड से आ रही कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आरोपी ड्राइवर का पहले भी कट चुका है चालान

एसयूवी चला रहे आरोपी कुलदीप ठाकुर के पहले भी कई चालान काटे जा चुके थे. कुलदीप का रॉन्ग साइड ड्राइविंग और गलत जगह पर पार्किंग करने के चलते पहले भी चालान कट चुका है.
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एसयूवी से टकरा कर बाइक सवार की मौत

Gurugram: गुरुग्राम में 15 सितंबर की रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार बाइक और महिंद्रा 3XO एसयूवी के बीच टक्कर हुई. इस हादसे में बाइक सवार अक्षत गर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना का खौफनाक वीडियो भी अब सामने आया है. यह हादसा रात के समय हुआ, जब अक्षत गर्ग अपनी बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार से जा रहा था.

आरोपी के पहले भी कट चुके हैं चालान

हादसे के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो पता चला कि एसयूवी चला रहे आरोपी कुलदीप ठाकुर के पहले भी कई चालान कटे चुके हैं. कुलदीप ठाकुर का रॉन्ग साइड ड्राइविंग और गलत जगह पर पार्किंग करने के चलते पहले भी चालान कट चुका है. 24 अगस्त को हरियाणा में उनका आखिरी चालान काटा गया था. यह जानकारी बताती है कि आरोपी कुलदीप ठाकुर पहले भी सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर चुका है.

कब हुआ हादसा?

15 सितंबर की रात अक्षत गर्ग अपनी हाई स्पीड बाइक चला रहे थे. अब सामने आए वीडियो में पता चल रहा है कि बाइक बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी, तभी अचानक एक महिंद्रा 3XO एसयूवी गलत साइड से आती हुई दिखाई दी. इस एसयूवी ने अक्षत की बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे अक्षत बाइक से उछलकर दूर जा गिरे. इस हादसे के तुरंत बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन अक्षत की गंभीर चोटों के चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका. इस दर्दनाक हादसे के दौरान अक्षत के दोस्त प्रद्युम्न भी घटनास्थल पर मौजूद थे. घटनास्थल पर रिकॉर्ड हुए वीडियो में प्रद्युम्न को लोगों से पुलिस बुलाने की गुहार लगाते हुए भी देखा जा सकता है.

आरोपी को तुरंत मिली जमानत

हादसे के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया था. उसके खिलाफ धारा 106 (लापरवाही से मौत का कारण), धारा 281 (तेज गति से वाहन चलाना), धारा 324(4) (शरारत के कारण 20,000 रुपये से अधिक की क्षति), और धारा 166 (मोटर वाहन दुर्घटना के बाद मुआवजा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

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