Gyanvapi Case: ASI सर्वे के बाद बड़ा फैसला, ज्ञानवापी परिसर में पूजा के लिए पहुंची 8 खंडित मूर्तियां
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी विवाद में कोर्ट की तरफ से आए फैसले को लेकर हिंदू पक्ष में काफी उत्साह है. ऐसा इसलिए भी है कि 31 साल बाद हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार प्राप्त हुआ है. इस बीच खबर यह है कि ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में 8 खंडित मूर्तियों को फिर से वापस लाया गया है।
तहखाने में मिली थी 10 मूर्तियां
बताते चलें कि कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान तहखाने में भगवान की 10 खंडित मूर्तियां मिली थी. इन मूर्तियों में भगवान शिव, हनुमान, लक्ष्मी और गणेश जी मूर्तियां शामिल थी। सर्वे के बाद इन सभी मूर्तियों को डीएम की कस्टडी में साक्ष्य के लिए रख दिया गया था।
ज्ञानवापी केस में फैसला आने के बाद ज्ञानवापी परिसर और विश्वनाथ धाम की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है. ज्ञानवापी गेट नंबर चार पर कमांडो दस्ते के साथ-साथ पीपीएफ फोर्स की भी तैनाती की गई है. इलाके के कई संवेदनशील स्थानों पर पुलिस के अतरिक्त जवानों को भी तैनात किया गया है.
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6 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई
जानकारी के लिए बता दें कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में के तहखाने में पूजा-अर्चना की अनुमति वाले वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर मस्जिद कमेटी को तत्काल राहत देने से शुक्रवार को हुई सुनवाई में इनकार कर दिया है.
ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी. बताते चलें कि अदालत ने तहखाने में पूजा पर रोक लगाने का कोई भी आदेश पारित नहीं किया है.