Delhi Liquor Scam: ‘मैंने कहा सिसोदिया निर्दोष हैं’, केजरीवाल का कोर्ट में बड़ा दावा, बोले- सनसनीखेज सुर्खियां बटोरना CBI का उद्देश्य

Delhi Liquor Scam: अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी हिरासत की याचिका का विरोध करते हुए व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए. आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कई दावों का खंडन किया.
Arvind Kejriwal PC, Delhi Liquor Scam

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल

Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) को फिर से बड़ा झटका लगा है. एक ओर जहां 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. वहीं दूसरी ओर बुधवार को केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट से हिरासत की मांग की. वहीं अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी हिरासत की याचिका का विरोध करते हुए व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए. आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कई दावों का खंडन किया.

‘मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं’

दरअसल, दावा किया जा रहा था कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल ने घोटाले के लिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दोषी ठहराया है. कोर्ट में इस बात का खंडन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि CBI सूत्रों के जरिए मीडिया में झूठी खबर फैलाई जा रही है कि मैंने शराब नीति घोटाले का दोष मनीष सिसोदिया पर डाला है. मैंने मनीष सिसोदिया या किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं. आम आदमी पार्टी निर्दोष है. मैं निर्दोष हूं, लेकिन CBI की योजना हमें मीडिया में बदनाम करने की है. इसे रिकॉर्ड करें कि CBI सूत्रों ने मीडिया में झूठी खबर फैलाई है.

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CBI ने कोर्ट से मांगी पांच दिन की हिरासत

अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) ने दावा किया कि जांच एजेंसी का उद्देश्य केवल चीजों को सनसनीखेज बनाना और सुर्खियां बटोरना है. वहीं कोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया में जो रिपोर्ट आती है उसे अक्सर टुकड़ों में लिया जाता है. अदालत ने कहा कि मीडिया एक ही लाइन उठा लेता है और इस तरह से मीडिया को नियंत्रित करना बहुत कठिन है. बता दें कि, कोर्ट में CBI ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद हिरासत में पूछताछ की मांग करने के लिए 5 दिन की हिरासत की मांग की. इस पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. बुधवार शाम 4.30 बजे फैसला सुनाया जाएगा. मामले की सुनवाई अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत ने की.

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