Pune Hit And Run Case: नाबालिग के दादा को कोर्ट ने भेजा 3 दिन की पुलिस हिरासत में, ड्राइवर को बनाया था बंधक

Pune Hit And Run Case: सुरेंद्र अग्रवाल को कोर्ट ने 3 तीन दिन की पुलिस रिमांड दे दी है. पुलिस ने कोर्ट से सात दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी.
Pune Hit And Run Case

पुणे पोर्श कांड में कार्रवाई जारी

Pune Hit And Run Case: महाराष्ट्र के पुणे पोर्श कार हादसे मामले बड़ी जानकारी सामने आ रही है. मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज हो गई है. वहीं दूसरी ओर शनिवार की सुबह गिरफ्तार किए गए सुरेंद्र अग्रवाल को कोर्ट ने 3 तीन दिन की पुलिस रिमांड दे दी है. बता दें कि, पुलिस ने कोर्ट से सात दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी. अब उसे 28 मई तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा और पूछताछ की जाएगी.

पुलिस ने बंगले से बरामद किया सीसीटीवी फुटेज

पुलिस ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि हादसे कि जिम्मेदारी लेने के लिए आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल की ओर से ड्राइवर गंगाराम पर दबाव बनाया था. साथ ही उसका अपहरण करके उसे अपने बंगले में कैद करके भी रखा था. पुलिस के मुताबिक घर से कुछ सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए हैं, जिस आधार पर इस अपराध की पुष्टि होती है. गौरतलब है कि, इससे पहले सुरेंद्र अग्रवाल ने कोर्ट में कहा था कि वह हादसे के दिन पुणे में नहीं थे. क्योंकि वह किसी काम से दिल्ली गए थे और उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है.

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ड्राइवर को कैश और गिफ्ट देने का दिया लालच

पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि ड्राइवर पर हादसे की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाया जा रहा था. इस कारण अपने पहले बयान उसने कहा था कि कार वह चला रहा था, लेकिन सबूतों के आधार पर कार नाबालिग चला रहा था. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग के पिता और दादा की ओर से ड्राइवर को कैश और गिफ्ट देने का लालच भी दिया गया था. हादसे की जिम्मेदारी लेने के बाद आरोपी उसे अपनी कार से लेकर बंगले में ले गए और वहां पर उसका मोबाइल छीनकर उसे बंधक बना लिया था. इस बीच ड्राइवर की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की. शिकायत के बाद पुलिस ने बंगले पर छापा मारकर उसे बचा लिया. ड्राइवर और उसके परिवार को पुलिस की ओर से सुरक्षा दी गई है.

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