Prajwal Revanna Case: सेक्स स्कैंडल विवाद के बीच कर्नाटक CM ने PM मोदी को लिखा पत्र, प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसल करने हेतु की मांग

Prajwal Revanna Case: कर्नाटक के हासन से सांसद और जनता दल (सेक्युलर) के नेता प्रज्वल रेवन्ना का कथित 'सेक्स स्कैंडल' में नाम आने के बाद से यह मामला गरमाया हुआ है.
Prajwal Revanna Case

जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना

Prajwal Revanna Case: कर्नाटक के हासन से सांसद और जनता दल (सेक्युलर) के नेता प्रज्वल रेवन्ना का कथित ‘सेक्स स्कैंडल’ में नाम आने के बाद से यह मामला गरमाया हुआ है. बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी. उन्होंने इस खत के जरिए पीएम से गुजारिश की है कि वह केंद्रीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दें. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित कराएं कि उन्हें उक्त मामले में कानून का सामना करना पड़े.

सिद्दारमैया ने पीएम को लिखे खत के जरिए कहा- प्रज्वल रेवन्ना पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, उनके बारे में आपको पता होगा. उन पर जो भी आरोप लगे हैं, वे भयानक, शर्मनाक और देश को दहला देने वाले हैं. हमारी सरकार ने 28 अप्रैल को इस मामले में क्रिमिनिल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) के तहत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई और वह फिलहाल मामले की जांच-पड़ताल कर रही है.

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“डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के जरिए कर रहे यात्रा”

पीएम को लिखे लेटर में कर्नाटक के सीएम ने आगे लिखा- सांसद और एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना 27 अप्रैल को देश छोड़कर विदेश भाग गए. ऐसा पता चला है कि वह डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हैं. एसआईटी जहां 24 घंटे इस मामले में उनके खिलाफ आरोपों की पड़ताल कर रही है, वहीं उन्हें देश में वापस लाना बहुत जरूरी है ताकि वह कानून के हिसाब से जांच का सामना करें.

पिता-पुत्र को मिल चुका है SIT की नोटिस

सिद्दारमैया की ओर से पीएम मोदी को यह खत ऐसे वक्त पर लिखा गया है, जब एक रोज पहले मंगलवार (30 मई, 2024) को जेडी(एस) विधायक एच डी रेवन्ना और उनके सांसद बेटे प्रज्वल रेवन्ना को कथित यौन उत्पीड़न के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंगलवार को नोटिस जारी था. सूत्रों ने इस बारे में समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया था कि दोनों को जांच के लिए एसआईटी के सामने पेश होने को कहा गया है.

रेवन्ना के घर पर काम करने वाली महिला की शिकायत के आधार पर रविवार को हासन जिले के होलेनरसिपुरा थाने में केस दर्ज हुआ था. पिता-पुत्र पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए (यौन शोषण), 354डी (पीछा करना), 506 (धमकी) और 509 (महिला की गरिमा का अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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