AAP ऑफिस पर फैसले का आखिरी दिन आज, दिल्ली HC ने हफ्तेभर पहले केंद्र सरकार को दी थी डेडलाइन

Aam Aadmi Party: सुप्रीम कोर्ट ने AAP को राउज एवेन्यू में स्थित मौजूदा दफ्तर खाली करने का निर्देश दिया है. SC ने AAP को अंतिम मौके के रूप में 10 अगस्त तक का वक्त दिया है.
AAP Office

आप मुख्यालय, दिल्ली

केंद्र सरकार आज यह साफ करेगी कि वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के लिए कहां जगह देने वाली है. हफ्तेभर पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने डेडलाइन तय की थी और जगह देने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट का कहना था कि अब और वक्त नहीं दिया जा सकता है. 25 जुलाई तक इस मामले में फैसला लिया जाए. हालांकि, केंद्र ने क्या फैसला लिया है? AAP दफ्तर के लिए जगह चिह्नित की है या नहीं? इस पर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो सकी है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने AAP को राउज एवेन्यू में स्थित मौजूदा दफ्तर खाली करने का निर्देश दिया है. SC ने AAP को अंतिम मौके के रूप में 10 अगस्त तक का वक्त दिया है. इससे पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने AAP को अपना राउज एवेन्यू दफ्तर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था. यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी.

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हाई कोर्ट में है मामला

AAP ने अपना राष्ट्रीय कार्यालय खोलने के लिए सरकार से जगह दिए जाने का आग्रह किया है. ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने 5 जून को AAP के अनुरोध पर विचार के लिए केंद्र को 6 हफ्तों का वक्त दिया था. HC का कहना था कि AAP अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की तरह दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने की हकदार है. 17 जुलाई को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई. केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एस्टेट निदेशालय ने कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए चार और हफ्तों का समय मांगा. निदेशालय का कहना था कि वो इस समय सांसदों को आवास आवंटित करने के काम में बहुत बिजी हैं.

10 अगस्त तक दफ्तर खाली करने का समय

वहीं, AAP का कहना था कि जानबूझकर जगह आवंटित करने में देरी की जा रही है, ताकि हमारे पास कोई विकल्प ना रह जाए. AAP ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमें राउज एवेन्यू स्थित अपना वर्तमान कार्यालय खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का वक्त दिया है. AAP के वकील ने कहा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी नहीं बताया कि वो ऑफिस के लिए जगह के आवंटन के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करने में असमर्थ है. अगर आप जगह नहीं देना चाहते हैं तो एक तर्कसंगत आदेश देने से कौन रोक रहा है?

हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा, पूरे घटनाक्रम और परिस्थितियों को देखते हुए 25 जुलाई, 2024 तक का समय दिया जा रहा है. कोर्ट को उम्मीद है कि समय बढ़ाने के लिए आवेदक की ओर से आगे कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.

AAP ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था?

इससे पहले AAP ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसे यह जमीन 2015 में आवंटित की गई थी. अब 2023 लैंड एंड डेवलपमेंट का ऑफिस कह रहा है कि यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट विस्तार के लिए निर्धारित की गई है. AAP का कहना था कि वो परिसर खाली करने को तैयार है, लेकिन उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार एक वैकल्पिक जगह आवंटित की जाए. दिल्ली और पंजाब की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को पिछले साल चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था.

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