Atul Subhash Case: सुसाइड केस में पत्नी निकिता को बेल, सास और साले को भी मिली जमानत

अतुल सुभाष ने अपनी मौत से पहले 27 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था और एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. इसमें उसने अपने ससुरालवालों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था.
Atul Subhash

अतुल सुभाष सुसाइड केस

Atul Subhash Case: बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है. निकिता को गुरुग्राम से जबकि उसकी मां और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था. तीनों पर अतुल को प्रताड़ित करने और सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप है.

अतुल सुभाष ने अपनी मौत से पहले 27 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था और एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. इसमें उसने अपने ससुरालवालों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था. इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया. धारा 108 सुसाइड के लिए उकसाने से संबंधित है, जबकि धारा 3(5) तब लागू होती है जब किसी अपराध में कई लोग एकसाथ सम्मिलित हों.

क्या धारा 108 के तहत सजा संभव है?

धारा 108 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार, किसी को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक यह साबित न हो जाए कि उसका डायरेक्ट लिंक आत्महत्या से है.

अतुल और निकिता के खराब थे रिश्ते

अतुल सुभाष और निकिता पिछले तीन सालों से अलग रह रहे थे. बेंगलुरु में रह रहे अतुल और गुरुग्राम में रह रही निकिता के बीच केवल कोर्ट की सुनवाई के दौरान मुलाकात होती थी. उनके रिश्ते लंबे समय से खराब चल रहे थे. अतुल ने अपने सुसाइड नोट में निकिता पर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर घटनाएं सालों पहले की हैं.

क्या ससुरालवालों का डायरेक्ट लिंक है?

अतुल ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में बताया कि उसकी पत्नी निकिता ने एक बार कोर्ट में कहा था, “तुम खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते.” हालांकि, यह बयान दो साल पहले का है और इसे सुसाइड के लिए डायरेक्ट उकसावा नहीं माना जा सकता. इसके अलावा, सुसाइड नोट और वीडियो में अतुल ने खुदकुशी की तैयारी की लंबी प्रक्रिया और अपने अंतिम दिनों की योजनाओं का जिक्र किया है.

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