Ram Rahim: ‘हमसे बिना पूछे राम रहीम को पैरोल न दी जाए’, हाई कोर्ट का हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश

Gurmeet Ram Rahim: बता दें कि राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को समाप्त होने वाली है. उसी दिन राम रहीम सरेंडर करेगा.
Gurmeet Ram Rahim

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम

Gurmeet Ram Rahim: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने रेप और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने पर आपत्ति जताई है. राम रहीम को मिलने वाली पैरोल को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि अगली बार से राम रहीम को अदालत से पूछे बिना पैरोल ना दी जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार से यह भी पूछा कि डेरा प्रमुख समेत कितने अन्य कैदियों को इसी तरह की पैरोल दी गई है. बता दें कि राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को समाप्त होने वाली है. उसी दिन राम रहीम सरेंडर करेगा.

SGPC ने दी जा रही पैरोल को दी चुनौती

बताते चलें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC)एसजीपीसी ने डेरा प्रमुख को दी जा रही पैरोल को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. एसजीपीसी का कहना है कि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं. उन मामलों में उन्हें दोषी पाया गया है और कोर्ट ने सजा भी सुनाई है. इसके बावजूद हरियाणा सरकार राम रहीम को पैरोल दे रही है. हरियाणा सरकार का फैसला सरासर गलत है. इसलिए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को दी गई पैरोल रद्द की जाए.

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हाल में मिली है 50 दिन की पैरोल

हाल में हरियाणा सरकार की ओर से राम रहीम को 50 दिन की पैरोल दी गई थी. इससे पहले भी उन्हें नवंबर, 2023 में 21 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था. डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल बंद है. कोर्ट ने उसे दो अलग-अलग हत्या के मामलों में दोषी ठहराते हुए 17 जनवरी, 2019 और 18 अक्टूबर, 2021 को 20 साल की जेल यानी की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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