‘CM पद के लिए 2500 करोड़ तो मंत्री के लिए 500 करोड़’, कांग्रेस के विज्ञापन को लेकर फंसे राहुल गांधी, कोर्ट ने बुलाया
Rahul Gandhi: कर्नाटक की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 7 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने यह मानहानि का मामला दायर किया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट करार देने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन छवपाए थे. यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले का है. बीजेपी ने मानहानि का यह मामला 2023 में विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर किया था.
शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को जमानत देने वाली स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को 7 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. राहुल गांधी इस मामले में चौथे आरोपी हैं, जबकि केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी), शिवकुमार और सिद्धारमैया पहले तीन आरोपी हैं.
ये भी पढ़ें- Share Market: चुनावी नतीजों से पहले शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल, रिकॉर्ड उंचाई पर पहुंचा सेंसेक्स
बीजेपी ने की गैर जमानती वारंट की मांग
भाजपा की कर्नाटक इकाई ने 1 जून को उपस्थित न होने पर राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की, जबकि कांग्रेस ने तर्क दिया कि गांधी का पार्टी द्वारा विज्ञापनों के प्रकाशन से कोई संबंध नहीं है. कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने से छूट दी, लेकिन कहा कि उन्हें 7 जून को उपस्थित होना होगा.
कोर्ट ने मामले की तारीख तय करते हुए कहा, “आरोपी नंबर 4 द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार किया जाता है और आज के लिए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त किया जाता है. यह स्पष्ट किया जाता है कि आरोपी नंबर 4 को अगली सुनवाई की तारीख पर इस कोर्ट के समक्ष बिना किसी चूक के उपस्थित होना होगा.”
भाजपा को भ्रष्ट बताने का आरोप
मानहानि का मामला भाजपा के राज्य महासचिव एस केशव प्रसाद द्वारा 8 मई, 2023 को कोर्ट में दायर एक निजी शिकायत के आधार पर उठाया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिवकुमार, सिद्धारमैया और राहुल गांधी जैसे कांग्रेस नेता 2019 से 2023 तक कर्नाटक की भाजपा सरकार को भ्रष्ट बता रहे हैं. शिकायत में प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यह दावा करके भाजपा को बदनाम किया है कि पार्टी नेतृत्व ने राज्य में विभिन्न पदों के लिए कीमतें तय की हैं जैसे कि सीएम पद के लिए 2,500 करोड़ रुपये और मंत्री पद के लिए 500 करोड़ रुपये, जिससे शासन में भ्रष्टाचार होता है.
प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने 5 मई, 2023 को अखबारों में विज्ञापन भी दिए, जिसमें कोविड किट टेंडर सौदों में 75 प्रतिशत, पीडब्ल्यूडी टेंडरों के लिए 40 प्रतिशत, धार्मिक संगठनों को अनुदान के लिए 30 प्रतिशत और ऐसे अन्य सौदों में कमीशन का आरोप लगाया गया. उन्होंने कहा कि ये आरोप “चुनावों के दौरान भाजपा पार्टी का अपमान” हैं.
कोर्ट ने 11 मार्च को जारी किया था समन
बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को 11 मार्च 2024 को समन जारी किया था. शुरुआत में राहुल गांधी ने एक वकील के माध्यम से कोर्ट को बताया कि वह लोकसभा चुनावों के कारण खुद पेश नहीं हो पाएंगे और उन्होंने जून में तारीख मांगी.