सुप्रीम कोर्ट से Sadhguru को बड़ी राहत, ईशा फ़ाउंडेशन की जांच पर रोक, दोनों महिलाओं का केस भी ट्रांसफर

मामले की सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा, “हम हाईकोर्ट द्वारा पुलिस के दिए गए निर्देशों पर रोक लगाते हैं.
Sadhguru

सद्‌गुरु

Sadhguru: सुप्रीम कोर्ट ने आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव यानी सद्‌गुरु के कोयंबटूर स्थित ईशा फ़ाउंडेशन के ख़िलाफ़ जाँच पर रोक लगा दी है. 30 सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट ने आश्रम में रह रहीं दो लड़कियों के परिजनों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आश्रम की जाँच करने के निर्देश दिए थे. लेकिन, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दिया और मामले को अपने हाथ में ले लिया. दरअसल, सद्‌गुरु के आश्रम में गीता (32) और ललिता (39) दोनों बहने ईशा फ़ाउंडेशन से जुड़ी हैं और कोयंबटूर के आश्रम में पिछले 8 साल से रह रही हैं. लेकिन, इनके पिता डीएस कामाराज ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हुए सद्‌गुरु पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि आश्रम में उनकी बेटियों को ज़बरदस्ती क़ैद करके रखा गया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले दिनों पुलिस को आश्रम की जाँच करने और रिपोर्ट सौंपने को कहा था.

हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ ईशा फ़ाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया और इनकी तरफ़ वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने केस की पैरवी की. मामले की सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा, “हम हाईकोर्ट द्वारा पुलिस के दिए गए निर्देशों पर रोक लगाते हैं.” मामले में सभी पक्षों को समझने के लिए चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने उन दो महिलाओं से भी बातचीत की, जिनके लिए यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है. महिलाओं ने जज साहेबान से बातचीत में बताया कि वे आश्रम में अपनी मर्ज़ी से रह रही हैं और उनके साथ किसी भी तरह की ज़ोर-जबरदस्ती नहीं की गई है.

हाईकोर्ट के फ़ैसले पर टिप्पणी करते हुए बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय ने ईशा फ़ाउंडेशन की जाँच का निर्देश देने के लिए किसी ठोस कारण का हवाला नहीं दिया है. इस तरह के आदेश से क़ानूनी आधार पर सवाल उठता है. ग़ौरतलब है कि बेंच ने दोनों महिलाओं से ऑनलाइन के ज़रिए वन टू वन बातचीत की है. बातचीत के बाद बेंच ने कहा कि महिलाओं की गवाही के बाद उनके आश्रम में स्वेच्छा से रहने को लेकर कोई सवाल नहीं उठता. फ़िलहाल, सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को करेगा.

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