Anti Sikh Riot Case: सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा, राउज एवेन्य कोर्ट ने सिख विरोधी दंगे मामले में सुनाया फैसला

Anti Sikh Riot Case: 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगे मामले में दोषी ठहराया था, जिस पर आज फैसला आया है.
Sajjan Kumar

राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई

Anti Sikh Riot Case: 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगे मामले में दोषी ठहराया था, जिस पर आज फैसला आया है. दंगा मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार पहले से ही दिल्ली कैंट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.

किस केस में मिली सजा?

पूर्व कांग्रेस संसद सज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह की निर्मम तरीके से हत्या के मामले में आज कोर्ट ने सजा सुनाई है. इस घटना से संबंधित FIR उत्तरी दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ताओं की तरफ से रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर FIR दर्ज की गई थी. सज्जन को कोर्ट ने 12 फरवरी को दोषी करार दिया था. इसके बाद कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सज्जन कुमार पर अब दो केसों में मिली सजा को भुगतेंगे. दिल्ली कैंट की पालम कॉलोनी में 5 सिखों की हत्या के बाद गुरुद्वारा जला दिया गया था. इस केस में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद अब 1 नवंबर, 1984 को सरस्वती विहार में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या मामले में सजा सुनाया गया है. दंगाइयों ने लोहे की सरियों और लाठियों से हमला किया था. इसके बाद दोनों सिखों को जिंदा जला दिया गया था. इस मामले में पूर्व सांसद को 12 फरवरी, 2025 को दोषी ठहराया गया और आज उम्रकैद की सजा सुना दी गई.

पुलिस ने मांगी थी मौत की सजा?

इस मामले में दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी. हालांकि कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

सज्जन कुमार ने कोर्ट में की अपील

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब आज सज्जन कुमार के मामले में फैसला सुनाने से पहले सज्जन कुमार ने सजा में रियायत की अपील की. उन्होंने दलीलों में कहा कि इस मामले में मुझे फांसी की सजा देने का कोई आधार नहीं बनता है.

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सज्जन कुमार ने कहा, ‘मैं 80 साल का हो चला हूं. बढ़ती उम्र के साथ कई बीमारियों से जूझ रहा हूं. 2018 से जेल में बंद हूं. उसके बाद से मुझे कोई फरलो/ परोल नहीं मिली है.’ इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 1984 के दंगों के बाद किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा. जेल में/ ट्रायल के दौरान मेरा व्यवहार हमेशा ठीक रहा/ कोई शिकायत मेरे खिलाफ नहीं मिली. इसलिए मेरे सुधार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. मैं खुद को निर्दोष मानता हूं. कोर्ट इस केस में उसके लिए मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सजा को मुकर्रर करे.’

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