UP News: 6 समोसों की रिश्वत लेकर जांच अधिकारी ने पलट दिया केस, कोर्ट ने रद्द की फाइनल रिपोर्ट

UP News: उत्तर प्रदेश में एक रेप के मामले में जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं. जांच करने पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर 6 समोसों की रिश्वत लेकर मामले को कमजोर कर दिया.
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रेप केस में कोर्ट ने रद्द की फाइनल रिपोर्ट

UP News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग (14) लड़की के साथ हुए रेप के मामले में जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं. जांच करने पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर 6 समोसों की रिश्वत लेकर मामले को कमजोर कर दिया. अधिकारी ने चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए और पीड़िता के बयान को भी नजरअंदाज कर फाइनल रिपोर्ट (FR) दाखिल कर दी, जिसमें सबूतों की कमी का हवाला दिया गया.

कोर्ट ने रद्द किया FR

विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज नरेंद्र पाल राणा ने 27 जून 2025 को इस फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे गंभीर खामी मानते हुए मामले को परिवाद (प्राइवेट कंप्लेंट) में बदलने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने जानबूझकर मामले को कमजोर किया और रिश्वत लेकर न्याय प्रक्रिया को प्रभावित किया. इससे पहले 31 अगस्त 2024 को भी कोर्ट ने दोबारा जांच का आदेश दिया था, लेकिन तब भी वही फाइनल रिपोर्ट जमा की गई थी.

पीड़िता और परिवार की शिकायत

पीड़िता के पिता और भाई ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरू में FIR दर्ज करने से मना कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ. पीड़िता के भाई की आपत्ति के बाद कोर्ट ने मामले को फिर से खोलने का निर्देश दिया है. परिवार का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश की.

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पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल

इस घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट के आदेश के बाद अब यह मामला परिवाद के रूप में आगे बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि पीड़िता के परिवार को सीधे कोर्ट में अपनी शिकायत पेश करनी होगी. जांच की नई दिशा में पुलिस को गवाहों के बयान और सबूतों को गंभीरता से लेने के लिए कहा गया है. हालांकि, अभी तक जांच अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई की खबर नहीं आई है.

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