सावधान! अब अखबार में समोसा-पकौड़ा बेचा तो होगी कार्रवाई, FSSAI ने जारी किए सख्त नियम
अखबार में समोसा-पकौड़ा बेचने पर कार्रवाई होगी
FSSAI New Rules: भारत में समोसा, वड़ा पाव, पकौड़े और दूसरे खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों के लिए नया नियम लागू किया गया है. अब खाने की चीजों को अखबार में लपेटकर या पैक करके देना गैरकानूनी माना जाएगा. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पूरे देश में इस पर रोक लगा दी है. यदि कोई दुकानदार इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसे सजा भी मिल सकती है.
आखिर क्यों लागू किया गया यह नया नियम?
इस फैसले के पीछे मुंबई में हुई एक घटना प्रमुख कारण बनी. वहां एक वड़ा पाव विक्रेता ग्राहकों को अखबार में पैक करके खाद्य सामग्री बेच रहा था. मामला सामने आने के बाद FSSAI की पश्चिमी क्षेत्रीय टीम और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की. इसके बाद देशभर में सभी राज्यों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए.
ठेले से होटल तक सभी पर लागू होगा नया नियम
नए नियम के अनुसार, यह प्रतिबंध केवल छोटे दुकानदारों या ठेले वालों तक सीमित नहीं है. बड़े होटल, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, कैटरिंग सेवाएं और फेरीवाले भी इसके दायरे में आएंगे. अब कोई भी खाद्य विक्रेता खाने को पैक करने, ढकने या एक्स्ट्रा तेल सोखने के लिए अखबार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.
सेहत के लिए कितना खतरनाक है अखबार?
- विशेषज्ञों का कहना है कि अखबार पर छपाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्याही में कई हानिकारक केमिकल्स और भारी धातुएं मौजूद हो सकती हैं.
- जब गर्म भोजन सीधे अखबार के संपर्क में आता है, तो ये तत्व खाने में मिल सकते हैं और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
- इसके अलावा अखबार कई हाथों और जगहों से होकर गुजरता है, जिससे उसमें बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक कीटाणु भी हो सकते हैं.
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अब सिर्फ फूड-ग्रेड पैकेजिंग में ही परोसा जाएगा खाना
FSSAI ने स्पष्ट किया है कि अब खाद्य पदार्थों की पैकिंग और परोसने के लिए केवल फूड-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए. सभी राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और कहीं भी खाने की चीजों के लिए अखबार का इस्तेमाल न होने दें.