FSSAI New Rules: नए नियम के अनुसार, यह प्रतिबंध केवल छोटे दुकानदारों या ठेले वालों तक सीमित नहीं है. बड़े होटल, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, कैटरिंग सेवाएं और फेरीवाले भी इसके दायरे में आएंगे. अब कोई भी खाद्य विक्रेता खाने को पैक करने, ढकने या एक्स्ट्रा तेल सोखने के लिए अखबार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.
Packed Water: FSSAI ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को 'उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी' के रूप में चिह्नित किया है. FSSAI की अधिसूचना के अनुसार, इसके तहत अब ये उत्पाद अनिवार्य जोखिम निरीक्षण और तीसरे पक्ष के ऑडिट की निगरानी में होंगे.
CG News: राजधानी रायपुर में खाद्य विभाग ने छापेमार करवाई की है. प्रदेश में खाद्य विभाग खाने के समान की गुणवत्ता जांचने लगातार कार्रवाई कर रही है. शनिवार देर रात को शहर के मैगनेटो मॉल स्थित KFC में कार्रवाई की गई.