NEET-UG के 75 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा नहीं होगी, HC से याचिका खारिज होने के बाद SC जाने की तैयारी, छात्रों ने अंधेरे में दिया था पेपर

NEET-UG Exam के दौरान इंदौर में बिजली गुल होने से प्रभावित 75 छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
Madhya Pradesh High Court, Indore Bench (file photo)

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इंदौर खंडपीठ (फाइल तस्वीर)

Indore News: NEET-UG Exam के दौरान इंदौर में बिजली गुल होने से प्रभावित 75 छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही जिन 75 छात्रों का रिजल्ट जारी करने पर स्टे था, उनके रिजल्ट भी जारी कर दिए हैं. NTA ने मेल कर 75 छात्रों को इसकी सूचना भी दे दी है. वहीं परीक्षा के दौरान प्रभावित छात्र अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

डबल बेंच ने लगा दिया था स्टे

इंदौर में बारिश के कारण प्रभावित NEET परीक्षा में MP के 75 छात्रों का दोबारा एग्जाम करवाने को लेकर याचिका दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने NTA को 75 छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाने के लिए कहा था. वहीं हाईकोर्ट के आदेश को NTA ने डबल बेंच से चैलेंज किया. जिसमें डबल बेंच ने अब स्टे लगा दिया था.

4 मई को हुई थी NEET-UG Exam

4 मई को देश भर में NEET-UG Exam आयोजित हुआ था. इस दौरान इंदौर और उज्जैन के कई सेंटरों पर बारिश और आंधी तूफान के कारण बिजली चली गई थी. जिसके कारण अभ्यर्थियों को अंधेरे में ही पेपर देना पड़ा था और उनका एग्जाम प्रभावित हुआ था.

10 जुलाई को हुई थी सुनवाई

मामले पर 10 जुलाई को NTA की अपील पर सुनवाई हुई थी. तब कोर्ट ने हाईकोर्ट ने NTA समेत छात्रों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं हाईकोर्ट ने छात्रों की परीक्षा फिर से आयोजित करने पर यह कहकर इंकार कर दिया कि देश भर में 22 लाख बच्चे हर साल परीक्षाएं देते हैं जिसमें से मात्र एक लाख बच्चे ही चयनित होते हैं, लिहाजा 75 बच्चों की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है. वहीं बिजली जाने से प्रभावित अभ्यर्थी कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं अब पीड़ित बच्चों मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं.

ज़रूर पढ़ें