MP नगरीय निकाय चुनाव: महापौर और नपा अध्यक्ष पद की दावेदारी हुई 60% महंगी, जमानत राशि हुई ₹32 हजार

मध्य प्रदेश में अगली साल नगरीय निकाय चुनाव होना है. लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नियम बदल दिए हैं.
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नगर पालिक निगम, भोपाल

मध्य प्रदेश में अगली साल नगरीय निकाय चुनाव होना है. लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नियम बदल दिए हैं. नए नियमों के मुताबिक अब महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को 60 प्रतिशत ज्यादा जमानत राशि जमा करनी होगी. आइए जानते है क्या है पूरा मामला और क्या कहते हैं नए नियम.

2022 में लागू थी पुरानी वाली राशि

नए नियमों के मुताबिक, महापौर की जमानत राशि ₹20 हजार से बढ़ाकर ₹32 हजार और नपा अध्यक्ष की ₹15 हजार से बढ़ाकर ₹24 हजार कर दी गई है. गौरतलब है कि 2022 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में यहीं पुरानी वाली राशि लागू थी.

सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये है कि नए नियमों के तहत, महापौर, नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष तथा पार्षद पद के उम्मीदवारों के चुनावी खर्च के लिए अलग और स्वतंत्र बैंक खाता जरूरी होगा. चुनाव से संबंधित सभी प्राप्तियों और खर्च का रिकॉर्ड इसी खाते के माध्यम से रखना होगा.

रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी जानकारी

साथ ही नामांकन-पत्र पेश करते समय उम्मीदवार को इस खाते की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी. राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी बदले गए सभी नियमों को लागू कर दिया है. उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. इसमें नामांकन-पत्र दाखिल करने की तारीख से लेकर मतगणना की तारीख तक किया गया संबंधित चुनावी खर्च शामिल होगा.

सातवें दिन को ही नामांकन की अंतिम तारीख माना जाएगा

संशोधित नियमों के अनुसार महापौर, अध्यक्ष या किसी वार्ड के पार्षद के निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख, समय और स्थान निर्धारित किया जाएगा. इसकी सूचना प्रकाशित होने के सातवें दिन को नामांकन की अंतिम तारीख माना जाएगा.

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