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MP Gun Purchase Rules: 1 नवंबर से बदल जाएगा एमपी में बंदूक लाइसेंस का नियम, जानें क्या होगा बदलाव

MP Gun Purchase Rules

बंदूक लाइसेंस नियम में होगा बदलाव

New Gun Buying Rules: यह खबर उन लोगों के लिए है जो गन या बंदूक खरीदने की सोच रहे हैं. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार शस्त्र और कारतूसों की खरीद-बिक्री पर नया नियम लागू करने जा रही है. खबरों के अनुसार, सरकार बंदूकों और कारतूसों की खरीदी-बिक्री की पुरानी ऑफलाइन व्यवस्था को बदलकर 1 नवंबर 2026 से नई ऑनलाइन सुविधा शुरू करने की तैयारी में है.

दरअसल, एमपी राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा नया डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा, जिसे सीधे केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस (एनडीएएल) पोर्टल से जोड़ा जाएगा. सरकार का कहना है कि इस नई डिजिटल पहल सी शस्त्र और कारतूसों की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता आएगी.

गन-कारतूसों की खरीद-बिक्री के लिए नया नियम

1 नवंबर से प्रदेशभर में नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद हर शस्त्र विक्रेता को कारतूसों की खरीदी-बिक्री का सारा रिकॉर्ड एमपी सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना होगा. सरकार का कहना है कि ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस लाइसेंसधारक ने कब, कहां से और कितनी कारतूस खरीदे हैं.

खबरों के अनुसार, सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 नवंबर से शस्त्र लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वकार नहीं किए जाएंगे, बल्कि नई बंदूक या कारतूस के लिए नए ऑनलाइन एनडीएएल पोर्टल पर आवेदन करना होगा. इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया हो सकेगी.

खिलाड़ियों के शस्त्र लाइसेंस नियमों में सख्ती

खेल कोटे से बंदूक का लाइसेंस लेने वाले शूटरों के नए आवेदनों की जांच अब कड़ी होगी, जिसके लिए स्टेट या नेशनल राइफल एसोसिएशन से खिलाड़ी का वेरिफिकेशन कराना अनिवर्य कर दिया गया है. इसके साथ ही, एनडीएएल पोर्टल पर डेटा अपडेट न होने के कारण प्रदेश में करीब 2.40 लाख हथियारों के लाइसेंस रद्द या पेंडिंग होने की बात भी सामने आई है.

बंदूक लाइसेंस के लिए कैसे करें आवेदन?

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इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी

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