Madhya Pradesh Gun Purchase Rules: खबरों के अनुसार, सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 नवंबर से शस्त्र लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, बल्कि नई बंदूक या कारतूस के लिए नए ऑनलाइन एनडीएएल पोर्टल पर आवेदन करना होगा. इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया हो सकेगी.