MP News: जबलपुर हाई कोर्ट ने नए कानून के तहत पुलिस को दिए कार्रवाई के निर्देश, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा है मामला

MP News: जबलपुर हाईकोर्ट में नागरिक सुरक्षा संहिता का पहला फैसला सामने आया है, जहां हाईकोर्ट ने शिकायत पर नए कानून के तहत पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
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जबलपुर हाईकोर्ट

MP News: जबलपुर हाई कोर्ट में नागरिक सुरक्षा संहिता का पहला फैसला सामने आया है, जहां हाईकोर्ट ने शिकायत पर नए कानून के तहत पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. यह याचिका कथा वाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा हुआ है. दरअसल नरसिंहपुर निवासी अमिश तिवारी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि उनके आराध्य और गुरु पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर गुरुशरण शर्मा नाम के संत द्वारा लगातार आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं. जिसका प्रचार प्रसार भी सोशल मीडिया पर जमकर किया जा रहा है. इस बयान बाजी से न केवल उनकी आस्था को ठेस पहुंची है बल्कि उनके गुरु का अपमान भी किया जा रहा है लिहाजा गुरुशरण शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

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इस बात की शिकायत उन्होंने नरसिंहपुर थाने में भी की है लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की. याचिका में हाई कोर्ट में कहा गया कि नए कानून नागरिक सुरक्षा संहिता में यह प्रावधान है की शिकायत के बाद 14 दिवस के अंदर पुलिस को कार्रवाई करनी ही होगी या फिर शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज न करने का कारण बताना होगा. अब नए कानून के तहत शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए. याचिका में उठाए गए तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जाए और अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है तो उचित कार्रवाई की जाए ताकि शिकायतकर्ता अदालत में आ सके.

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