Vistaar NEWS

MP News: अंडा-मुर्गा की बिक्री पर रोक को लेकर MP हाई कोर्ट सख्त, सरकार को भेजा नोटिस

mp high court (file photo)

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

MP News: मध्य प्रदेश में नर्मदा घाट किनारे बसे नगरों में उत्सव के दौरान घाट पर मुर्गा और अंडे के बिक्री पर रोक लगा दी गई है. प्रदेश सरकार के इस फैसले पर MP हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए नोटिस जारी किया है. एक जनहति याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा है कि किस नियम के तहत यह रोक लगाई गई है.

जानें पूरा मामला

सागर जिले की बीना नगर पालिका द्वारा एक सूचना जारी कर गणेश उत्सव के दौरान मांस और अंडे की बिक्री पर रोक लगाई थी. साथ ही चेतावनी दी गई थी कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसे लेकर एक व्यापारी ने जनहित याचिका दायर की थी.

जनहित याचिका पर सुनवाई

बीना में रहने वाले व्यापारी वीरेंद्र अजमानी ने 7 सितंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में उनकी ओर से कहा गया था कि किस नियम के तहत अंडे और मांस की बिक्री पर रोक लगाई गई है यह नहीं बताया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश जारी करना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है.

ये भी पढ़ें-  MP हाई कोर्ट ने आरोपी को दी अनोखी शर्तों के साथ जमानत, थाने में जाकर लगाने होंगे भारत माता के जयकारे; जानें पूरा मामला

हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

MP हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है. मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विशाल जैन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी. बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से वकील तनिष्क अजमानी पैरवी कर रहे हैं. इसमें राज्य के मुख्य सचिव, सागर के कलेक्टर और बीना के सीएमओ को भी पक्षकार बनाया गया है.

Exit mobile version