MP News: बीड़ी-अगरबत्ती बनाने वालों के वेतन में इजाफा, डिप्लोमा धारी टेक्नीशियन और कंप्यूटर ऑपरेटर को हर दिन मिलेंगे 535 रुपए
भोपाल: मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने निजी और सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है. सरकार ने कर्मचारियों का डेली वेजेस के हिसाब से भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं. मध्य प्रदेश में अब कुशल और अर्ध कुशल के साथ-साथ अन्य क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. पिछले साल की तुलना में राज्य सरकार ने वेतन संबंधी मामलों में इजाफा किया है.
इसके साथ ही सरकारी विभागों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर टेक्नीशियन, डिप्लोमा धारी उच्च कुशल कर्मचारियों को प्रतिदिन 535 दिए जाएंगे. यानी कि महीने 13919 रुपए का भुगतान करना होगा. लिपिक श्रेणी में आने वाले अकाउंटेंट, कैशियर, गोदाम कीपर को हर दिन के हिसाब से 472 रुपए देना अनिवार्य श्रम विभाग ने कर दिया है. इसी तरह से कुशल वर्ग में शामिल फिटर, ब्वॉयलर अटेंडेंट को भी 472 रुपए देना होगा. चौकीदार, कुली, माली, स्वीपर श्रेणी में शामिल अर्ध कुशल कर्मचारियों को हर महीने 9575 रुपए देने के संबंध में आदेश दिए है. श्रम विभाग में आदेश जारी करते हुए कहा है कि सड़क निर्माण, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया, फार्मास्यूटिकल कंपनी, तेल, चावल मिल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कंपनियों को तय रेट के हिसाब से कर्मचारियों को भुगतान करना होगा.
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बीड़ी और अगरबत्ती के कर्मचारियों के लिए भी भुगतान में संशोधन
प्रदेश में बीड़ी और अगरबत्ती के कई कारखाने में कर्मचारियों के भुगतान के संबंध में श्रम विभाग में संशोधन किया है विभाग में कर्मचारियों के वेतन संबंधी मामलों में वृद्धि करते हुए कंपनियों को लागू करने के निर्देश दिए हैं. बीड़ी करने उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को 1000 बीड़ी बनाने पर 106 रुपए दिए जाएंगे. साथ ही 1000 से अधिक बीड़ी बनाने के साथ पैकिंग में 136 रुपए कंपनी की ओर से कर्मचारियों को मिलेंगे. 1000 अगरबत्ती बनाने पर 44 रुपए देने के लिए प्रवाधान किया गया है. कृषि क्षेत्र में शामिल मजदूर को 255 रुपए प्रतिदिन देने के हिसाब से श्रम विभाग में निर्देश दिए हैं.
महंगाई को देखते हुए बढ़ाई मजदूरी
साल 2023 में अकुशल श्रेणी में शामिल कर्मचारियों 250 रुपए दिए जाते थे. अर्ध कुशल को 271, कुशल को 324, अत्यधिक कुशल को 374 दिए जाने का प्रावधान था. श्रम विभाग में महंगाई को देखते हुए वेतन संबंधी मामलों में इजाफा किया है.