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SIR से नाम कटने के बाद भी कर सकेंगे वोटिंग! ESC के पत्र पर ECI ने नहीं दिया जवाब; राज्य आयोग 18 जून को जारी करेगा लिस्ट

File Photo.

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MP News: मध्य प्रदेश में जिन वोटर्स का नाम एसआईआर लिस्ट से हट गया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. एसआईआर में नाम ना होने के बावजूद ऐसे मतदाता अगले साल नगर निगम और पंचायत चुनावों में वोट डाल सकते हैं. वोटर लिस्ट को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को कई बार पत्र लिखा लेकिन जवाब ना मिलने के कारण अब नाम कटने वाले मतदाताओं के वोटिंग करने की संभावना है.

5 बार पत्र लिखने के बावजूद नहीं भेजी लिस्ट

केंद्रीय चुनाव आयोग(ECI) की तरफ से 21 फरवरी को आखिरी लिस्ट जारी की गई थी. लिस्ट को लेकर राज्य चुनाव आयोग(SCI) ने केंद्रीय चुनाव आयोग पत्र लिखा था. लेकिन इसके बावजूद जवाब नहीं आया. जिसके बाद कुल 4 बार पत्र लिखने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला. नियम के मुताबिक एक केंद्रीय चुनाव आयोग के लिस्ट से नाम हटाने के बाद राज्य चुनाव आयोग लिस्ट में मतदाता का नाम शामिल कर सकता है.

18 जून को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

एसआईआर करवाने के बाद राज्य चुनाव ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा था. इस पत्र में राज्य आयोग ने बताया था कि प्रदेश में अगले साल पंचायत और नगरीय चुनाव होने हैं, इसके लिए एसआईआर लिस्ट मांगी थी. लेकिन केंद्रीय आयोग की तरफ से नहीं भेजी गई. अब राज्य चुनाव आयोग 18 जून को फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा. ऐसे में जिन लोगों का नाम केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा कराए गए एसआईआर में नहीं हैं, वे भी वोट डाल सकेंगे.

बता दें केंद्रीय चुनाव आयोगन ने 21 फरवरी को एसाआईआर के बाद जो लिस्ट जारी की थी, उसमें से 34 लाख वोटर्स के नाम कट गए थे.

‘रिवीजन प्रक्रिया के लिए वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं कराते’

संयुक्त मुख्य राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने रिवीजन के लिए वोटर्स की लिस्ट मांगी थी. लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जवाब में कहा गया कि वह रिवीजन के लिए लिस्ट नहीं उपलब्ध करवाता है.

केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग के बीच समन्वय की कमी का असर आगामी पंचायत और नगरीय चुनाव पर पड़ सकता है. ऐसे में जिन 34 लाख वोटर्स का नाम केंद्रीय चुनाव आयोग की एसआईआर में कट गया था, अब उनके दस्तावेज दोबारा करवाकर वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सकता है.

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