Train Chain Pulling Rules: मस्ती में ना खींचें ट्रेन की चेन, हो सकती है एक साल की जेल
Train Chain Pulling Rules: भारतीय रेलवे दुनिया के बड़े नेटवर्क में से एक है और लाखों लोग रोज सफर करते हैं. यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई नियम लागू किए जाते हैं.
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किशन डंडौतिया
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Last Updated: Nov 25, 2025 04:21 PM IST
ट्रेन के हर कोच में इमरजेंसी चेन लगाई जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर ट्रेन रोकी जा सके. लेकिन कई बार लोग बिना कारण चेन खींच देते हैं जिससे कई ट्रेनें प्रभावित होती हैं.
इमरजेंसी में ही चेन खीचने की अनुमति है. जैसे कोई यात्री छूट जाए या मेडिकल इमरजेंसी हो.
आग लगने, सुरक्षा खतरे या यात्री गिरने पर भी चेन खींचना सही माना जाता है. ऐसे मामलों में ट्रेन तुरंत रोकी जा सकती है.
बिना वजह या मजाक में चेन खींचना अपराध है. देरी से चढ़ने-उतरने पर चेन खींचना भी गलत है.
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत गलत चेन पुलिंग पर सजा का प्रावधान है. इसमें 1 साल की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
बेवजह चेन पुलिंग से ट्रेन देर होती है और यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होती है. कई बार ऐसी लापरवाही गंभीर घटना का कारण भी बन सकती है.