Vistaar News|फोटो गैलरी|ITR Filing: अभी तक नहीं भरा इनकम टैक्स? जान लीजिए आखिरी डेट नहीं तो पछताना पड़ेगा!
ITR Filing: अभी तक नहीं भरा इनकम टैक्स? जान लीजिए आखिरी डेट नहीं तो पछताना पड़ेगा!
ITR Filing: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय है. जैसे-जैसे यह डेडलाइन नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
Written By किशन डंडौतिया
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Last Updated: Aug 26, 2025 05:04 PM IST
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असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय है.
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सरकार ने पहले ही 31 जुलाई से बढ़ाकर डेडलाइन 15 सितंबर कर दी थी.
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जैसे-जैसे यह डेडलाइन नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
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एक बार आखिरी तारीख बढ़ने के बाद फिर से तारीख आगे बढ़ाने की मांग हो रही है.
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GCCI ने CBDT को पत्र लिखकर समय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है.
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ITR यूटिलिटीज और फॉर्म्स इस बार काफी देर से जारी किए गए, जिससे समय कम मिला.
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पोर्टल पर लॉग-इन फेलियर, टाइमआउट और सिस्टम एरर जैसी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं.
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फॉर्म 26AS, AIS और TIS में गलतियां और अपडेट में देरी से रिटर्न तैयार करना मुश्किल हो रहा है.