4 Day Work Week: नए कानून में कर्मचारियों के हित को प्राथमिकता दी गई है. अगर कोई कंपनी 48 घंटे की साप्ताहिक सीमा पार करती है या 12 घंटे से ज़्यादा काम कराती है तो नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. श्रम मंत्रालय ने कहा है कि अगर कर्मचारी रोज़ाना तय घंटों से ज़्यादा काम करते हैं, तो कंपनी को ओवरटाइम (Overtime) के लिए दोगुनी दर से भुगतान करना होगा.