Aadhaar Linked SIM: नए टेलीकॉम नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति के आधार कार्ड पर अधिकतम 9 सिम ही एक्टिव हो सकती हैं. वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में यह सीमा 6 सिम तय की गई है. अगर इस तय संख्या से ज्यादा सिम पाई जाती हैं, तो उस व्यक्ति पर जुर्माना भी लग सकता है.