मामले की सुनवाई मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की बेंच में हुई. कई बार सुनवाई टलने के बाद 28 मई को बहस पूरी नहीं हो सकी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 31 मई की तारीख तय की. आज कोर्ट ने अब्बास को दोषी ठहराया.
Mukhtar Ansari: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार पुलिस अब्बास अंसारी को मीडिया से मिलने नहीं देगी. सूत्रों की मानें तो तीन दिनों तक अब्बास अंसारी को गाजीपुर में रखा जाएगा.
UP News: सुप्रीम कोर्ट ने कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी को मंगलवार को मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दी है.