उत्तर प्रदेश में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल तय है, लेकिन देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां 18 साल की उम्र पूरी करते ही युवा शराब खरीद सकते हैं.
यह मामला तब सामने आया जब झारखंड के रांची निवासी विकास कुमार की शिकायत पर 7 सितंबर को आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.