Delhi Waqf Board Case: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को दिल्ली के कोर्ट ने जमानत दे दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में जेल में बंद चल रहे अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए समुचित मंजूरी नहीं ली गई है.
Amanatullah Khan: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि ईडी के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचे हैं. आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जांच एजेंसी की रेड का वीडियो शेयर कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी की तानाशाही जारी है.
इससे पहले अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन स्थानीय अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. कुछ दिन पहले नोएडा पुलिस ने आप विधायक के आवास पर 'लापता' पोस्टर भी लगाए थे.
Amanatullah Khan: अमानतुल्ला के बेटे ने नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी और इसके बाद अमानतुल्लाह मौके पर पहुंकर धमकी दी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोएडा के महामाया पुल के पास पड़ने वाले एक पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने वालों की कतार लगी थी. तभी विधायक के बेटे ने अपनी ग्रे रंग की ब्रीजा कार लाइन तोड़ते हुए पंप पर लगाई और पेट्रोल डालने के लिए कहा.
दिल्ली की ओखला सीट से पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर वक्फ की प्रॉपर्टी से जुड़े केस में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है.
Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमान याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही खान को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है.
अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहने के दौरान उन्होंने 32 लोगों की अवैध तरीके से भर्तियां की थीं. केंद्रीय जांच एजेंसी अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है.