वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि अगर किसी RWA का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम है, तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं. ऐसे में भले ही आप 7,500 रुपये से ज्यादा मेंटेनेंस दें, टैक्स नहीं लगेगा.