Baba Ramdev: बाबा रामदेव ने कहा है, 'अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो रहमान को अपनी पहचान बताने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अपने नाम पर गौरव सबको होता है. नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है,
रामदेव ने कहा, "राजनीतिक टिप्पणियां अक्सर होती रहती हैं. भगवान राम सभी के हैं, यह राष्ट्र सभी का है और हम सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. जाति, संप्रदाय और विचारधाराओं के आधार पर विभाजन पैदा करना राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं है."
Patanjali Case: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ शुरू की गई अदालती अवमानना की कार्यवाही में उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था.
Patanjali Case: पतंजलि और अन्य कंपनियों से जुड़े भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. शीर्ष न्यायालय ने विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए शर्तें लागू की हैं.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, संस्था द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने शीर्ष अदालत के 10 अप्रैल के आदेश के बाद ही कानून के अनुसार कार्रवाई की है.
Baba Ramdev: उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पतंजलि(Patanjali) की दिव्य फार्मेसी पर बड़ा एक्शन लिया है. प्राधिकरण ने पतंजलि के 14 उत्पादों पर बैन लगा दिया है.
Supreme Court: पतंजलि विज्ञापन केस में योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने बुधवार यानी आज दोबारा से अखबारों में माफीनामा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन अखबारों में छपे माफीनामे के साइज पर सवाल खड़े किए थे.
Supreme Court: एलोपैथी दवाओं के खिलाफ विज्ञापन और पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए ‘भ्रामक दावों’ पर अदालत की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई.
Supreme Court: पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इससे पहले 16 अप्रैल को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए थे.
Supreme Court: योग गुरु स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है. अब उनके योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं. 'पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट' को अब सर्विस टैक्स यानी सेवा शुल्क देना होगा.