Supreme Court: एलोपैथी दवाओं के खिलाफ विज्ञापन और पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए ‘भ्रामक दावों’ पर अदालत की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई.
Supreme Court: पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इससे पहले 16 अप्रैल को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए थे.
Supreme Court: योग गुरु स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है. अब उनके योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं. 'पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट' को अब सर्विस टैक्स यानी सेवा शुल्क देना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाते हुए कहा कि माफी किसी कागज के लायक नहीं है, जो लिखकर दे दी गई है. माफी मांगना पर्याप्त नहीं है.
Patanjali Case: पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने बाबा रामदेव का माफीनामा पढ़ा.
Supreme Court: झूठे विज्ञापन से बढ़ी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने थमाया अवमानना नोटिस