सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाते हुए कहा कि माफी किसी कागज के लायक नहीं है, जो लिखकर दे दी गई है. माफी मांगना पर्याप्त नहीं है.
Patanjali Case: पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने बाबा रामदेव का माफीनामा पढ़ा.
Supreme Court: झूठे विज्ञापन से बढ़ी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने थमाया अवमानना नोटिस